टाइम एंड मोशन स्टडी के आधार पर शैक्षणिक कार्यों के लिए समय अवधि एवं कार्य निर्धारण के संबंध में
महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने टाइम एंड मोशन का आदेश जारी किया है। आदेश के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं -
1) विद्यालय संचालन एवं पढाई के घंटे निर्धारित करते हुए प्रत्येक शैक्षिक सत्र में न्यूनतम 240 शिक्षण दिवस का संचालन सुनिश्चित किया गया है।
2) शिक्षक शिक्षण अवधि से 15 मिनट पूर्व विद्यालय में उपस्थित हों एवं शिक्षण अवधि के पश्चात न्यूनतम 30 मिनट उपस्थित रहकर आगामी दिवस की कक्षा - शिक्षण की रूपरेखा निर्मित करें।
3) जनपद या विकास खंड स्तर पर BSA एवं BEO द्वारा किसी प्रकार का प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया जायेगा। ( राज्य परियोजना कार्यालय / SCERT द्वारा निर्देशित प्रशिक्षणों को छोड़कर)
4) शिक्षक राज्य परियोजना कार्यालय / SCERT द्वारा निर्देशित प्रशिक्षणों में ही प्रतिभाग करेंगें।
5) बैंक के कार्य online करने के निर्देश दिये गए हैं। बैंकिंग कार्यों, ग्राम प्रधान से वार्ता, MDM संबंधी आवश्यकताओं / समन्वय आदि हेतु शिक्षण अवधि में शिक्षक विद्यालय परिसर से बाहर नहीं जायेंगे।
6) विभिन्न विभागों के समन्वय से होने वाले कार्यक्रमों जैसे - संचारी रोग कार्यक्रम, सड़क सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण आदि का क्रियान्वयन यथासंभव विद्यालय अवधि के उपरांत ही किया जाये।
7) विद्यालय अवधि में यथासंभव कोई भी रैली/प्रभात फेरी/मानव श्रृंखला/नवाचार गोष्ठी आदि कार्य न किये जाएं।
8) विद्यालय अवधि में किसी भी विभाग से संबंधित हाउस होल्ड सर्वे नहीं कराया जाये।
9) निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण, DBT एवं अन्य किसी भी सामग्री का वितरण शिक्षकों द्वारा विद्यालय अवधि के बाद ही किया जाये।
10) शिक्षक संकुल बैठक, SMC बैठक, PTM का आयोजन, शिक्षकों द्वारा होम विजिट विद्यालय अवधि के उपरांत ही किया जाये।
11) जिला प्रशासन, BSA, BEO द्वारा अध्यापकों को कार्यालयी कार्य हेतु किसी भी दशा में संबद्ध नहीं किया जाये।
देखें आदेश -


